सांवराद में आज राजपूत समाज की रैली, आदेश 11 जुलाई को पांच बजे से 12 जुलाई की मध्यरात्रि तक प्रभावी
बीकानेर में जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने आज शाम से मोबाइल इंटरनेट पर बीकानेर जिले में अस्थाई प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हाल ही में पुलिस मुठभेड़ मारे गये आनन्द पाल सिंह के पैतृक गांव नागौर जिले के सांवराद में कल बड़ी भीड़ जुटने की आशंका मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। आदेश के तहत जिले की सीमाओं में 2जी/3जी/4जी डाटा, इंटरनेट सेवा के जरिए बल्क एसएमएस, व्हाट्सप, फेसबुक, ट्विटर एवं इंटरनेट सेवाओं के जरिए मुहैया करवाई जाने वाले समस्त सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि लैंडलाइन के वॉयस कॉल, मोबाइल फोन एवं लैंडलाइन इंटरनेट प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
सूत्रों ने बताया कि यह आदेश 11 जुलाई को पांच बजे से 12 जुलाई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। आदेश में बताया गया है कि आनंदपाल एनकांउटर को लेकर 12 जुलाई को आनंदपाल के पैतृक गांव सांवराद, जिला नागौर में एकत्रित होना प्रस्तावित है। इस संबंध में सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणियां एवं अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक सद्भाव एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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