कोर्ट के फैसले के बाद राम रहीम के वकील ने बताया कि राम रहीम पर दो अलग अलग केस में 10-10 साल की सजा सुनायी गयी है. दरअसल गुरमीत राम रहीम पर तीन धाराएं 376, 509 और 511 लगी थी. कोर्ट में फैसले के बाद इस पर भी चर्चा हुई कि 376 में जो सजा सुनायी गयी है उसके साथ अन्य धाराओं की सजा भी साथ चलेगी या उन धाराओं की सजा अलग से चलेगी. इसके बाद साफ हो गया है कि राम रहीम को बीस साल जेल में रहना पड़ेगा.
कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल में ही विशेष अदालत लगाई गई जिसमें जज जगदीप सिंह ने डेरा सच्चा सौदा के मुखिया और बलात्कारी राम रहीम को सजा सुनाई. सजा सुनते ही राम रहीम जमीन पर बैठकर रोने लगा. ये सजा सुनाने के लिए जज को हैलीकॉप्टर से पंचकूला से रोहतक तक लाया गया.
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख 50 वर्षीय राम रहीम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) के तहत 50 हजार का जुर्माना, 506 (डराने-धमकाने) 10 हजार का जुर्माना और 509 (महिला की इज्जत से खिलवाड़) के तहत दोषी पाया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में बलात्कारी बाबा राम रहीम सिंह पर 30 लाख जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की इस रकम में से इस केस की दोनों पीड़ित साधवियों को 14-14 लाख देने होंगे.
इसके साथ ही बाबा को कैदी नंबर 1997 का नंबर दिया गया है। वंही बाबा को जेल की बैरक में रखा जायेगा।
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