आरबीआई के हालिया जारी फरमान के तहत धार्मिक, राजनीतिक या व्यावसायिक प्रयोजन वाले ऑब्जेक्शनेबल शब्द लिखे नए नोट अब से अवैध मानें जाएंगे। बता दें कि रंग, स्याही या पेन से लिखे नोट अवैध श्रेणी में नहीं आएंगे।
गौरतलब है कि ऑब्जेक्शनल शब्दों वाले ऐसे नोटों को लेकर आए-दिन खाताधारक बैकों क चक्कर काटते हैं। इसके चलते खाताधारकों समेत बैंक कर्मचारियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे निजाद दिलाने के लिए आरबीआई ने खाताधारकों को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ये राहत भरी जानकारी दी है।
बता दें कि आरबीआई की तरफ से ये स्पष्टीकरण आरटीआई के ज़रिए मांगी गई दो सौ, पांच सौ और दो हड़ार के नोटों की वैधता की जानकारी के बाद आया, जिस में आरबीआई ने साफ किया कि रंग, स्याही या पेन से लिखे नोट वैध होंगे, जिसे बैंक खातों में जमा कराया जा सकता है।
नोट रिफंड नियमावली-2009 का हवाला देते हुए आरबीआई ने कहा है कि आपत्तिजनक शब्द लिखे नोट और राजनीतिक-धार्मिक संदेश अभिव्यक्ति किये नोट अवैध माने जाएंगे। इसके अलावा व्यक्ति-उद्यम बढ़ाने के उद्देश्य लिखे नोट अस्वीकृत कर दिया जाएगा। हालांकि, भले ही पचास पैसे के सिक्के बाजार में नहीं दिख रहे, लेकिन स्टार सीरीज में पांच सौ रुपये के नए नोट ज़रुर जारी किए गए हैं।