चुनाव आयोग द्वारा वोटर पहचान
के सबूत के तौर पर ‘11 दस्तावेज़ों के इस्तेमाल की मंजूरी
चंडीगढ़, 20 मार्च:
लोकसभा मतदान के समय वोटर की सही
पहचान करने के मद्देनजऱ भारतीय चुनाव आयोग द्वारा वोटर पहचान के सबूत के तौर पर ‘11 दस्तावेज़ों को
इस्तेमाल करने को मंजूरी दी है।
भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों संबंधी
जानकारी देते हुए एस. करुणा राजू ने बताया कि जिन वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र
नहीं हैं, वह पासपोर्ट,
ड्राइविंग लाईसंस, आधार कार्ड, केंद्र/राज्य सरकार
/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों या पब्लिक लिमिटड कंपनी द्वारा अपने मुलाजि़मों
को जारी सर्विस पहचान पत्र, बैंकों/डाकख़ानों द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जोब कार्ड, श्रम मंत्रालय की
स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पैंशन
दस्तावेज़, पहचान पत्र दिखा कर भी वोट डाल सकते हैं।
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