नशीली गोलियों समेत काबू आरोपी को 10 साल कैद, एक लाख जुर्माना
BTTNEWSFriday, July 30, 2021
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श्री मुक्तसर साहिब -अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज संदीप बाजवा की अदालत ने नशीली गोलियों समेत काबू आरोपी को 10 साल कैद व एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उक्त मामला 5 सितंबर 2017 को थाना सिटी श्री मुक्तसर साहिब में दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा दर्ज मामले के अनुसार सीआईए स्टाफ के एएसआई गुरमेज सिंह व बचित्तर सिंह पुलिस पार्टी समेत कोटकपूरा रोड आदेश अस्पताल से भुल्लर कॉलोनी तिकोनी के रास्ते घर पर जा रहे थे। इस दौरान सामने से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उसने मोटरसाइकिल धीरे कर वापिस मोड़ते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए उसे काबू कर लिया था तथा उसके पास से प्लास्टिक के लिफाफे में रखी दो अलग-अलग किस्म की 4400 नशे के तौर पर दूरुपयोग की जाने वाली गोलियां बरामद की। आरोपी ने उस समय माना कि उसके खिलाफ एक नशे का पहले भी मामला दर्ज है तथा वह जमानत पर आया हुआ है। भुल्लर कलोनी गली नंबर 7 के रहने वाले उक्त पकड़े गए उपेंद्र कुमार उर्फ पिंदर पुत्र सीताराम के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपेंद्र कुमार उर्फ पिंदर को 10 साल कैद व ₹100000 जुर्माने की सजा सुनाई है।