श्री मुक्तसर साहिब : अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने नशीली शीशियों व गोलियों के साथ काबू आरोपी को दस साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उक्त मामला थाना कबरवाला पुलिस ने दिसंबर 2017 में दर्ज किया था। पुलिस ने पन्नीवाला के पास से एसेंट कार पर सवार जिला गंगानगर राजस्थान के 4 एपीएस ढाणी गंगूआना निवासी सुखदीप सिंह को 50 नशे के तौर पर प्रयुक्त की जाने वाली शीशियों तथा 500 गोलियों के साथ काबू किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक साल अतिरिक्त कैद का आदेश भी दिया।
एसेंट सवार आरोपी को दस साल कैद, एक लाख जुर्माना
Thursday, July 15, 2021
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