आरक्षण लागू न करने वाले व्यक्तियों विरूद्ध कार्यवाई हो : ढोसीवाल

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 - एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाए -
आरक्षण लागू न करने वाले व्यक्तियों विरूद्ध कार्यवाई हो : ढोसीवाल

खरड़, 30 सितंबर - देश के सबसे ज्यादा पढ़े- लिखे महान विद्वान भारत रत्न बाबा साहिब डॉ. भीम राव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान अनुसार अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणि के सरकारी कर्मचारियों को सीधी भर्ती और पदोन्नति समय रिजर्वेशन देने का कानून है। अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों के लिए रिजर्वेशन एक्ट 2006 अनुसार सरकारी विभागों में विभागी पदोन्नति समय ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों के लिए 14 प्रतिशत और ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत का कोटा रिजर्व किया गया है। परंतु करीब सभी सरकारी विभागों में अ. जाति/पिछड़ी श्रेणि विरोधी मानसिकता वाले कुछ व्यक्ति पदोन्नति समय इन नियमों की पालना नहीं करते। पदोन्नति समय इस वर्ग के कर्मचारियों को उनका बनता कोटा नहीं दिया जाता। आल इंडिया एस.सी./बी.सी./एस.टी. एकता भलाई मंच के राष्ट्रीय प्रधान दलित रत्न जगदीश राय ढोसीवाल ने आज यहां अपने निवास स्थान 147, अमनसिटी से कहा है कि उक्त अ. जाति/पिछड़ी श्रेणि विरोधी मानसिकता वाले अधिकारियों की पुरजोर शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्तियों की सोच के कारण ही रिजर्व कैटागिरी के कर्मचारियों को उनका बनता हक नहीं मिल रहा। प्रधान ने पंजाब सरकार से मांग की है कि सरकारी विभागों में विभागी पदोन्नतियां न करने वाले अधिकारियों विरूद्ध डयूटी में कुताही वरतने और एट्रोसिटी एक्ट 1989 (छूत छात रोकू एक्ट) अधीन कार्यवाई की जाए। प्रधान ढोसीवाल ने यह भी कहा है कि उनकी संस्था द्वारा जल्द ही ऐसे अधिकारियों की विस्तार पूर्वक जानकारी पंजाब के मुख्य मंत्री, भलाई विभाग और राज्य के अनुसूचित जाति कमिशन और स्टेट कमिशन फॉर बैक्वर्ड क्लासिज के ध्यान में लाई जाएगी। उन्होंने आगे बताया है कि पदोन्नतियों में रिजर्वेशन कोटे को सही ढंग से लागू करवाने के लिए सबसे पहले जिला भलाई अफ्सर और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की जाएगी।

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