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अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को अपलाई करने का विशेष मौका दिया जाए : ढोसीवाल

 - मामला प्री प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती का -


श्री मुक्तसर साहिब, 09 अक्टूबर - घर-घर रोजगार योजना अधीन पंजाब के डायरेक्टर, शिक्षा भर्ती डायरेक्टोरेट पंजाब ने प्री प्राइमरी अध्यापकों के 8393 पदों पर अपलाई करने के लिए विज्ञापन निकाला है।


विज्ञापन नं: 615-2021 भस (3)/2021/3/5922 दिनांक 14/09/2021 अनुसार जारी इस विज्ञापन में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए रिजर्वेशन के नियमों की घोर उल्लंघना करते हुए उनको 5 प्रतिशत अंकों की छोट नहीं दी गई है। सरकारी कानून और आरक्षण के नियमों अनुसार सरकारी नौकरी के लिए अपलाई करते समय अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निश्चित अंकों से 5 प्रतिशत अंकों की छोट है। इसी तरह उम्र सीमा में भी पाँच वर्ष की छोट दी जाती है। परंतू डाइरैक्टर द्वारा जारी इस विज्ञापन में अ.जाति के उम्मीदवारों को नंबरों की कोई छोट नहीं दी गई। यह छोट न मिलने से बहुत से अ.जाति के योग्य उम्मीदवार अपलाई करने से वंचित रह गए हैं और उनका भविष्य धुंदला हो गया है। उल्लेखनीय है कि इन पदों पर अपलाई करने की अंतिम तिथि कल अर्थात् 11 अक्टूबर है। इसके बाद ऐसे उम्मीदवारों का टैस्ट लिया जाएगा। एल.बी.सी.टी. (लार्ड बुद्धा चैरीटेबल ट्रस्ट) के चेयरमैन और आल इंडिया एस.सी./बी.सी./एस.टी. एकता भलाई मंच के राष्ट्रीय प्रधान दलित रत्न जगदीश राय ढोसीवाल ने डायरेक्टर द्वारा एस.सी. श्रेणि के लिए 5 प्रतिशत नंबरों की छोट न दिए जाने की पुरजोर शब्दों में निंदा करते हुए इसको अनुसूचित जाति वर्ग विरूद्ध गहरी साजिश करार दिया है। प्रधान ढोसीवाल ने एकता भलाई मंच द्वारा डायरेक्टर, शिक्षा भर्ती डायरेक्टोरेट पंजाब को पत्र भेज कर रिजर्वेशन की सुविधा प्राप्त करके 40 प्रतिशत अंकों वाले योग्य एस.सी. उम्मीदवारों को टैस्ट से पहले-पहले अपलाई करने का विशेष मौका देने की अपील की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पत्र की कापी पंजाब के मान्नीय मुख्य मंत्री, चेयरमैन पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कमिशन, चीफ सैक्ट्री पंजाब, डायरेक्टर जनरल स्कूल एजूकेशन पंजाब, प्रिंसीपल सचिव अनुसूचित जाति पिछड़ी श्रेणि भलाई विभाग पंजाब और डायरेक्टर भलाई विभाग पंजाब को ई-मेल द्वारा भेज दी गई है। प्रधान ढोसीवाल ने चेतावनी दी है कि अगर योग्य एस.सी. उम्मीदवारों को प्री प्राइमरी अध्यापकों की उक्त परीक्षा के टैस्ट से पहले अपलाई करने का मौका न दिया गया तो उनकी संस्था द्वारा यह पूरा मामला नैशनल कमिशन फार एस.सीज. भारत सरकार नई दिल्ली, पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कमिशन और राज्य सरकार समेत मान्नीय अदालत में भी उठाया जाएगा जिसके प्ररिणाम की पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर की निजी होगी।  

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