भारतीय डाइरैक्टर ने रिजर्वेशन नियमों की धज्जियां उडाई : ढोसीवाल

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 - एस.सी. अध्यापकों को नहीं दी नंबरों की छोट -

श्री मुक्तसर साहिब, 06 अक्टूबर - भारत रत्न बाबा साहिब डॉ. भीम राव अंबेडकर द्वारा लिखें गए संविधान अनुसार अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणि को रिजर्वेशन का कानूनन लाभ दिया गया। रिजर्वेशन एक्ट अनुसार अ. जाति से संबंधित व्यक्तियों को शिक्षा, सिख्लाई और नौकरी समय अपलाई करने के लिए उम्र सीमा और शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों में छोट दी गई है, परंतू पंजाब सरकार की घर-घर रोजगार स्कीत तहत प्री-प्राइमरी अध्यापक की भर्ती के लिए जारी किए विज्ञापन में ऐसा नहीं किया गया है। राज्य के डाइरैक्टर, शिक्षा भर्ती डाइरैक्टर मोहाली द्वारा 8393 प्री-प्राइमरी अध्यापिकों के लिए जारी विज्ञापन नं: 615-2021 भस (3)/2021/3/5922 दिनांक 14/09/2021 अनुसार बारवीं की योग्यता में अ. जाति के लिए शिक्षणिक योग्यता में कोई छोट नहीं दी गई है। सभ कैटागिरी के लिए 45 प्रतिशत नंबरों की शर्त है। जिस कारण एस.स. कैटागिरी से संबंधित अपलाई करने वालों में भारी रोष और गुस्सा पाया जा रहा है। एल.बी.सी.टी. (लार्ड बुद्धा चैरीटेबल ट्रस्ट) के चेयरमैन और आल इंडिया एस.सी./बी.सी./एस.टी. एकता भलाई मंच के राष्ट्रीय प्रधान दलित रत्न जगदीश राय ढोसीवाल ने उक्त विज्ञापन में एस.सी. वर्ग के लिए शैक्षणिक योग्यता में नंबरों की छोट न दिए जाने की पुरजोर निंदा की है। उन्होंने इसको अ. जाति और रिजर्वेशन विरोधी करार दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि नंबरों की छोट न दिए जाने के कारण अनेकों एस.सी. वर्ग से संबंधित व्यक्तिय उक्त पदों के लिए अपलाई नहीं कर सके और उनका भविष्य धुंधला हो गया है। प्रधान ढोसीवाल ने राज्य के मुख्य मंत्री और भलाई विभाग से मांग की है कि उक्त विज्ञापन में तुरंत सोध करके रिजर्वेशन नियमों अनुसार अ. जाति के लिए शैक्षणिक योग्यता में नंबरों की छोट दी जाए और अपलाई करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। 
जगदीश राय ढोसीवाल

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