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निर्वाचन आयोग द्वारा तबादले और तैनातियों सम्बन्धी पॉलिसी जारी

 चुनावों सम्बन्धी ख़बर चलाने से पहले सोशल मीडिया सी.ई.ओ. कार्यालय से ज़रूरी जानकारी हासिल करे, जिससे किसी भी किस्म की भ्रम की स्थिति पैदा ना हो

चंडीगढ़, 15 अक्टूबर: 
पंजाब विधान सभा चुनाव 2022 के मद्देनजऱ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तबादले और तैनातियों सम्बन्धी पॉलिसी जारी कर दी गई है। पंजाब विधान सभा चुनाव 2022 की समूची कार्यवाही मार्च 2022 की पहली तिमाही तक पूरी की जानी है। उक्त प्रगटावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब डॉ. एस करुणा राजू ने आज यहाँ एक प्रैस बयान के द्वारा किया।

निर्वाचन आयोग द्वारा तबादले और तैनातियों सम्बन्धी पॉलिसी जारी

उन्होंने कहा कि बीते दिन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजाब राज्य में विधान सभा चुनाव 2022 के मद्देनजऱ आम तबदले और तैनातियां उक्त पॉलिसी के अंतर्गत की जानी है।
डॉ. राजू ने कहा कि मौजूदा पंजाब विधान सभा की समय-सीमा 27 मार्च 2022 तक है।
सी.ई.ओ. ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र की कॉपी पंजाब राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव, विभाग प्रमुख, डिप्टी कमिश्नर और एस.एस.पीज़ को अगली कार्यवाही के लिए भेज दी गई है।
डॉ. राजू ने प्रचार के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले समूह पत्रकारों से अपील की कि वह पंजाब विधान सभा चुनाव 2022 सम्बन्धी ख़बर चलाने से पहले कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब से ख़बर सम्बन्धी ज़रूरी और सही जानकारी ज़रूर हासिल करें, जिससे चुनाव सम्बन्धी लोगों को सटीक जानकारी मिल सके।
डॉ. राजू ने कहा सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कट ऑफ तारीख़ सम्बन्धी पत्र को चुनाव की तारीख़ के तौर पर ही पेश कर दिया, जोकि जारी किए गए पत्र की भावना के बिल्कुल उलट था।

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