तम्बाकूनोशी करने वालों के काटे चालान

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 तम्बाकू उत्पाद एक्ट -2003 का उल्लंघन करने पर की कारवाई 


तम्बाकूनोशी करने वालों के काटे चालान

 श्री मुक्तसर साहिब,  डा. रंजू सिंगला सिविल सर्जन और डा. सुनील कुमार बांसल एस.एम.ओ सीएचसी चक्क शेरे वाला के दिशा निर्देशों के अंतर्गत ब्लाक टास्क फोर्स ने गाँव सराएनागा में अलग - अलग जनतक स्थानों पर चैकिंग करके देश भर में लागू सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद एक्ट - 2003 का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना करके चालान काटे। बी.ई.ई मनबीर सिंह और कोटपा एक्ट इंचार्ज एस.आई परमजीत सिंह ने बताया कि ब्लाक में अलग - अलग टीमें की ओर से समय-समय पर एक्ट की पालना यकीनी बनाने के लिए चैकिंग की जाती है। इस के अंतर्गत ही आज स्वास्थ्यकर्मियों की टीम की तरफ से यह कार्रवाई की गई। टीम में शामिल मल्टी परपज हैल्थ सुपरवाइज़र जगसीर सिंह और कुलवंत सिंह, हैल्थ वर्कर गुरजीत सिंह और गुरसेवक सिंह ने तम्बाकू विक्रेताओं, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, बाज़ारों, ढाबे, चाय स्टाल और ऐसे अन्य जनतक/पब्लिक स्थानों, जहाँ आम नागरिक आते-जाते हैं, की चैकिंग करके सिगरेट-बीड़ी पीने वालों के चालान काटे और मौके पर जुर्माना भी किया। जिन जनतक स्थानों पर तम्बाकूनोशी की पाबंदी सम्बन्धी सूचना बोर्ड नहीं लगे थे या तम्बाकूनोशी के सबूत मिले, वहाँ मालिकों को भी जुर्माना  किया गया। इस मौके लोगों और दुकानदारों को कोरोना महामारी दौरान तम्बाकूनोशी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों और वातावरण की शुद्धता प्रति सचेत करते जल्द से जल्द तम्बाकूनोशी हमेशा के लिए छोड़ने सम्बन्धित प्रेरित किया गया। उन्हें तम्बाकूनोशी रहित क्षेत्र सम्बन्धित बोर्ड लगाने की अपील भी की। स्वास्थ्य विभाग की इस टीम ने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत जनतक स्थानों पर सिगरेट, बीड़ी या अन्य किसी तरीके के साथ तम्बाकूनोशी करना अपराध है। हर जनतक स्थान पर तम्बाकूनोशी रहित क्षेत्र सम्बन्धित बोर्ड लगाने और तम्बाकूनोशी को रोकनो के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान टीम ने 12 चालान काटे और मौके पर जुर्माना भी वसूल किया। 
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